भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Jansampark Khabar
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इक़बाल खत्री 

         खरगोन । जिले में कई धार्मिक आयोजन जैसे महाशिवरात्री, रविदास जयंती, छत्रपति शिवाजी जयंती, होली, धलेंडी एवं मुस्लिम समाज के द्वारा रमजान माह बाद ईद का त्योहार मनाये जायेगें। साथ ही विवाह समारोह के भी आयोजन लगातार हो रहे है। आगामी त्योहारो एवं विवाह आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी. जे. इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण बढने की सम्भावना व्यक्त की गई है। साथ ही आगामी दिनो में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल बोर्ड की परीक्षायें आयोजित कि जायेगी, जिसमें डीजे के उपयोग पर बच्चो की पढाई में व्यवधान उत्पन्न होगा। ध्वनि प्रदुषण मानक सीमा से अधिक होने से अविलम्ब रूप से प्रतिबंध लगाना आवश्यक एवं उचित है।


        म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गत् वर्षों में क्षेत्रों कमशः शांत क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र एवं मापन का कार्य किया गया तथा यह पाया गया है कि उक्त क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानक सीमा से अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी त्यौहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है एवं मप्र शासन, गृह विभाग से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश प्राप्त हुए है।


         इस परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग कर संपूर्ण खरगोन जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में बताया गया है कि रात्रि समय 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।


            जिला दंडाधिकारी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्यौगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 75 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 75 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल, तथा शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल ध्वनि स्तर की सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 55 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में 40 डेसीबल ध्वनि स्तर की सीमा निर्धारित की गई है।


            खरगोन जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगी। डीजे तथा लाउडस्पीकर किराये पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन हेतु 02 से अधिक मध्यम आकार के डीजे/ लाउडस्पीकर किराये पर नहीं देंगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेंगा।


          भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध गाईड लाईन का उल्लंघ होने की दशा में विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

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