महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता शिविर

Jansampark Khabar
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इक़बाल खत्री 

          खरगोन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी जबलपुर जिले के तत्वाधान में प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष जिलाक सेवा प्राधिकारी मंडलेश्वर आलोच्य जोशी के मार्गदर्शन में जिलाक सेवा प्राधिकारी मंडलेश्वर द्वारा महिला संरक्षण पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के महेश्वर और मंडलेश्वर सेक्टर के पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुईं। शिविर का खुलासा करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश कैटरीना जैन ने कहा कि किसी भी महिला का संविधान पूरा होता है जब उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से असंबद्ध बना दिया जाता है।

     एक महिला जब सशक्त हो जाती है तो वह अपने परिवार और समाज के साथ एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी महिला पर अत्याचार सहना नहीं चाहिए, इसके लिए उसकी याचिका अवश्य दायर की जानी चाहिए। यदि महिला अपने साथ हुई किसी अप्रिय घटना की शिकायत की शिकायत ऑनलाइन स्टेशन पर करती है और वहां उसकी शिकायत दर्ज नहीं है तो वह महिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकती है। यदि उसकी याचिका पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तो महिला को सीधे अदालत में पेश किया जा सकता है। इसके लिए आर्थिक समस्या बाधक नहीं हो सकती। विधिक सेवा के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। उसे वकील की फीस के साथ ही कोर्ट के पेपर वर्कशॉप के लिए आर्थिक सहायता भी विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लीगल एड डिफेंसिव डेमोक्रेट निशा कौशल ने विधिक सेवा कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी दी। साथ ही एसिड हमले और मानसिक समुद्र तट के लिए सहायता की जानकारी भी प्रदान करें।

   इस अवसर पर महिला सेक्टर एवं बाल विकास विभाग की मंडलेश्वर की पर्यवेक्षक श्रीमती शकुंतला भंवरा, महेश्वर सेक्टर की पर्यवेक्षक श्रीमती लाड, महेश्वर की बालवाड़ी कार्यकर्ता साख, शारदा रनसोरे, निर्मल पतिदार, मंडलेश्वर की अंबिका गोयल, अनिंदा पांडे, रजनी पांडे, वंदना केवट, मीनाक्षी शर्मा, अनंत खेड़े, कमला खांडेकर, शांति मंडलोई, सागर यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं।

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