बिलाल खत्री
अलीराजपुर, कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पडने व मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के , ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 का सख्ती से पालन कराये जाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1 ) के तहत सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र मे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए । इस आदेश के तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75(dB) रात्रि में 70(dB) , वाणिज्यिक क्षेत्र मे दिन में 65 (dB) रात्रि में 55 (dB) , रहवासी क्षेत्र मे दिन में 55 (dB) रात्रि में 45 (dB) एवं शांत क्षेत्र में दिन में 50 (dB) रात्रि में 40 (dB) उक्त डेसिबल (dB) सीमा से अधिक ध्वनि तीव्रता प्रतिबंधित की जाती है । वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।किसी भी आमजन या व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख अनिर्वाय रहेगा । समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी होंगे । उक्त आदेश आज दिनांक से आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा ।