इक़बाल खत्री
खरगोन पुलिस व आबकारी पुलिस के लगभग 150 पुलिसकर्मियों ने एक साथ दी ग्राम सोमाखेड़ी व ग्राम भीलगाँव मे दबिश।
अवैध शराब के विरुद्ध खरगोन पुलिस-आबकारी की सबसे बड़ी कार्यवाही,
पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी रहे कार्यवाही के दौरान मौजूद, दबिश के पूर्व पुलिस फोर्स को किया ब्रीफ़,
ग्राम सोमाखेड़ी मे की गई कार्यवाही मे पुलिस ने 02 व आबकारी ने किए 02 प्रकरण धारा 34(2) के साथ ही धारा 34(1) के 08 प्रकरण किए पंजीबद्ध, जिसमे कुल 485 लीटर कच्ची शराब कीमत लगभग 72,750/- रुपये , 9600 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 9,60,000/- व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये के कुल 11,32,750/- रुपये के किए जप्त।
इसी प्रकार ग्राम भीलगाँव मे की गई कार्यवाही मे पुलिस ने 02 व आबकारी ने किए 01 प्रकरण धारा 34(2) के साथ ही धारा 34(1) के 10 प्रकरण किए पंजीबद्ध, जिसमे कुल 450 लीटर कच्ची शराब कीमत लगभग 67,500/- रुपये, 7100 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 7,10,000/- व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये के कुल 8,77,500/- रुपये के किए जप्त।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन मे ग्राम सोमाखेड़ी व ग्राम भीलगाँव मे पुलिस व आबकारी पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर अवैध कच्ची महुआ शराब के ठिकाने पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की गई ।
दिनांक 12.02.2025 को तड़के सुबह थाना क्षेत्र मंडलेश्वर के ग्राम सोमाखेड़ी व थाना क्षेत्र कसरावद के ग्राम भीलगाँव मे पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से बहुत बड़ी कार्यवाही की है। जिसमे टीम के द्वारा ग्राम सोमाखेड़ी मे अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश दी गई। जिसमे मंडलेश्वर पुलिस ने 02 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के जिसमे 145 लीटर कच्ची शराब व आबकारी पुलिस ने 02 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के जिसमे 140 लीटर कच्ची शराब जप्त कर पंजीबद्ध किए । साथ ही 08 प्रकरण धारा 34(1) के पंजीबद्ध कर मौके पर 9600 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 9,60,000/- व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये के कुल 11,32,750/- रुपये के नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया है।
इसी के साथ ही थाना क्षेत्र कसरावद के ग्राम भीलगाँव मे कसरावद पुलिस ने 02 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के जिसमे कुल 120 लीटर व आबकारी पुलिस ने 01 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के जिसमे 130 लीटर कच्ची शराब जप्त कर पंजीबद्ध किए । साथ ही 10 प्रकरण धारा 34(1) के पंजीबद्ध कर मौके पर 7100 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 7,10,000/- व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये के कुल 8,77,500/- रुपये के नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया है ।
पुलिस व प्रशासन की इस पूरी कार्यवाही मे 935 लीटर अवैध शराब को जप्त व 16,700 लीटर महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया गया है व भारी संख्या मे अवैध शराब बनाने के संसाधन को जप्त किया गया है।
उक्त की गई कार्यवाही मे अति. पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह बरिया, एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहर गवली के मार्गदर्शन मे अनुभाग मंडलेश्वर के समस्त थाना प्रभारी व वृत मंडलेश्वर के आबकारी पुलिस अधिकारी, थानों की पुलिस टीम व पुलिस लाइन के फोर्स का विशेष योगदान रहा ।