जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
जिले के थाना कोतवाली, थाना कसरावद एवं थाना बलकवाड़ा पर ली गई बैठक,
खुले मे मांस, मछली, मटन आदि न बेचने की दी हिदायत,
नियमों का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु चेताया।
खरगोन। मुखमंत्री मध्य प्रदेश शासन व गृह मंत्रालय भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिलों मे खुले मे मांस, मछली, मटन आदि न बेचने के निर्देश जारी कर प्रभावी रूप से लागू करने हेतू निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व समस्त थाना प्रभारियो को मांस, मछली, मटन आदि बेचने वालों की मीटिंग ली जाकर खुले मे मांस, मछली, मटन आदि न बेचने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतम्य मे दिनांक 12.05.2025 को जिला खरगोन के थाना कोतवाली खरगोन क्षेत्र मे अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, एसडीएम श्री कलेश, एसडीओपी रोहित लखारे, थाना प्रभारी कोतवाली खरगोन निरीक्षक बीएल मंडलोई, नगर पालिका से महेश वर्मा, चौकी खलटाका पर एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहरसिंह गवली, थाना प्रभारी बलकवाड़ा निरीक्षक रितेश यादव एवं थाना कसरावद पर थाना प्रभारी राजेन्द्र बर्मन के द्वारा थाना व चौकी के स्टाफ सहित अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्रों मे नगर पालिका एवं पंचायत से मांस, मछली, मटन बेचने वालों की सूची प्राप्त की गई व मांस, मछली, मटन आदि का विक्रय करने वालों की मीटिंग ली जाकर खुले मे मांस, मछली, मटन आदि न बेचने की हिदायत दी गई ।
साथ ही साथ मांस के अपशिष्ट पदार्थों का नियमानुसार नष्टिकरण करने के लिए बताया गया । थाना प्रभारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों के द्वारा उक्त निर्देशों को प्रत्येक गांव और शहर के मोहल्लों में कढ़ाई से पालन करने एवं नियमों का पालन न करने वालों पर विधिसम्मत सख्त कार्यवाही करने हेतु चेताया गया है ।