ग्राम पंचायत नांद्रा में जागकरूकता शिविर का हुआ आयोजन
जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देशन में 14 मई को ग्राम पंचायत नांद्रा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नशा करना कानूनी अपराध तो है ही लेकिन इससे एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। नशा करने वाला व्यक्ति अपना और परिवार दोनों का जीवन बर्बाद करता है। यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने ग्राम पंचायत नांद्रा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही। उन्होंने नशीली दवाओं के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी। महिला के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने बताया कि कोई भी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, ताने मारे जाते है तो यह कानूनी अपराध है। किसी महिला को बच्चे नहीं होने पर प्रताड़ित करना भी अपराध है।
न्यायाधीश सुश्री जैन ने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए लायसेंस की जरूरत होती है। बिना लायसेंस बीमा के वाहन चलाना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वह किसी दूसरे का वाहन मांग कर चलाता, जिस वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्भाग्यवश उस दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है या मर जाता है तो ऐसे में वाहन चालक को बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देती है और यह मुआवजा वाहन चालक को स्वयं देना पड़ता है। इसलिए बिना लायसेंस बिना बीमा के वाहन नहीं चलाएं। इस अवसर पर सरपंच मुकेश सोलंकी, मोबीलाइजर पूजा बघेल, पीएलवी दुर्गेश राजदीप, जोजू मुरियादन उपस्थित रहे।